पार्षद प्रत्याशी के चुनावी खर्च पर रहेगी आयोग की निगरानी, जानिये कितना खर्च कर सकते हैं प्रत्याशी

हनुमानगढ़, 5 सितंबर। नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के दौरान चुनाव प्रचार में होने वाले खर्च को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान ने अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की है। इसके साथ ही प्रचार सामग्री एवं विभिन्न चुनावी सेवाओं की दरें भी तय की गई हैं। आयोग के निर्देशों का उद्देश्य चुनाव प्रचार में पारदर्शिता बनाए रखने और निर्धारित व्यय सीमा के भीतर चुनावी गतिविधियों को संचालित करना है।

निर्धारित व्यवस्था के अनुसार नगर परिषद पार्षद पद के अभ्यर्थी अधिकतम 2.50 लाख रुपये, जबकि नगरपालिका सदस्य पद के अभ्यर्थी अधिकतम 1.50 लाख रुपये चुनाव प्रचार पर खर्च कर सकेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप में अपने चुनाव व्यय का पूरा विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा अधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

लाउडस्पीकर और वाहनों के लिए अनुमति जरूरी

चुनाव प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। लाउडस्पीकर का उपयोग रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।

इसी प्रकार चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना जरूरी होगा। बिना अनुमति प्रचार वाहनों के उपयोग को निर्वाचन नियमों के अनुरूप नहीं माना जाएगा।

प्रचार सामग्री की दरें भी निर्धारित

निर्वाचन व्यय की गणना के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से प्रचार सामग्री और सेवाओं की दर सूची भी जारी की गई है। इसमें शामियाना, कुर्सियां, टेंट, लाउडस्पीकर, वाहन, जनरेटर, बैनर, फ्लैक्स, होर्डिंग, पोस्टर, पम्पलेट, झंडे, स्टेज, वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी, भोजन, चाय-नाश्ता, कार्यालय किराया, सुरक्षा गार्ड, बैंड, ढोल और पानी के टैंकर सहित विभिन्न मद शामिल हैं।

जिन प्रचार सामग्री अथवा सेवाओं के लिए निर्धारित दर उपलब्ध नहीं है, उनके खर्च को प्रचलित बाजार दर अथवा वास्तविक व्यय के आधार पर चुनावी खर्च में शामिल किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. खुशाल यादव ने सभी अभ्यर्थियों से चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों की पालना करने तथा चुनाव प्रचार पर होने वाले खर्च का नियमित लेखा-जोखा रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि निर्धारित व्यय सीमा और प्रचार संबंधी नियमों का पालन करना प्रत्येक अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है।

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